
Supreme Court on Gyanesh Kumar: विपक्ष Vs ज्ञानेश, अंतिम फैसला अभी है शेष! | BJP | Congress | ABP
SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई.. और सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता है.. क्योंकि रिपोर्ट सही और गलत दोनों हो सकती है.. सुप्रीम कोर्ट ने CEC के निलंबन की मांग भी खारिज कर दी.. कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा और स्पष्ट किया कि अगर चुनाव आयोग ने कानून तोड़ा है तो उनके द्वारा किए फैसले रोक दिए जाएंगे.. SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई.. और सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता है.. क्योंकि रिपोर्ट सही और गलत दोनों हो सकती है.. सुप्रीम कोर्ट ने CEC के निलंबन की मांग भी खारिज कर दी.. कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा और स्पष्ट किया कि अगर चुनाव आयोग ने कानून तोड़ा है तो उनके द्वारा किए फैसले रोक दिए जाएंगे..
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